हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2021: ऑनलाइन आवेदन
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हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना |
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का शुभारम्भ राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा लोगो को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया है । इस योजना के अंतर्गत राज्य के हर परिवार को सालाना 6000 रूपये की धनराशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान(The state government provided a sum of Rs 6000 annually to each family ) की जाएगी । Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana 2021 के तहत दी जाने वाली सालाना 6000 रूपये की सामाजिक सुरक्षा जीवन बीमा, आकस्मिक बीमा और पेंशन लाभ के रूप(Social security life insurance, contingency insurance and pension benefits) में प्रदान की जाएगी | प्यारे हरियाणा वासियो आज हम आपको इस योजना से जुड़ी सभी जानकारी जैसे पात्रता ,आवेदन प्रक्रिया आदि प्रदान करने जा रहे है ।
Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana 2021
इस योजना के अंतर्गत राज्य के हर परिवार को 6000 रूपये की धनरशि प्रतिमाह 500 रूपये के रूप में दिए जायेगे । राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तो उनके परिवार की वार्षिक आय 1 ,80 ,000 रूपये (Annual family income Rs.1 , 80, 000 ) से अधिक नहीं होनी चाहिए और अगर परिवार कृषि क्षेत्र से संबंध रखता हो तो उसके पास 2 हेक्टेयर(If he belongs to agriculture sector then he has 2 hectares ) से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए। तभी वह Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana 2021 का लाभ उठा सकते है । इसके योजना के तहत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी योजना एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जोड़ा गया है।
हरियाणा परिवार समृद्धि योजना 2021 पंजीकरण
हरियाणा राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते है तो वह योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है । और अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है तो अंतोदय केंद्रों, सरल केंद्रों तथा नजदीकी अटल सेवा केंद्रों के माध्यम से आवेदन कर सकते है । इस योजना के अंतर्गत राज्य के लगभग 15 से 20 लाख परिवार को लाभान्वित किया जायेगा ।इस योजना के तहत पात्र परिवारों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चत की जाएगी ।इस हरियाणा परिवार समृद्धि योजना 2021 के तहत हरियाणा राज्य के पात्र परिवारों को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी ।इस योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि 30मई 2021 है ।
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2021 के लाभ
18-40 वर्ष के पात्र आयु वर्ग में लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर रु। 3,000 प्रति माह की दर से पेंशन का भुगतान किया जाएगा।
पात्र आयु वर्ग में कम से कम एक परिवार के सदस्य के लिए पेंशन विकल्प का उपयोग किया जाना चाहिए।
उपरोक्त सभी योजनाओं के लिए, MMPSY के तहत लाभार्थी का योगदान हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
निवेश के विकल्प के तहत, परिवार को पात्र परिवार की ओर से हरियाणा सरकार द्वारा FPF में किए गए निवेश से रिटर्न मिलेगा।
इस योजना का लाभ हरियाणा के परिवारों को दिया जायेगा ।
यह योजना एक निश्चित मात्रा में वार्षिक टर्नओवर वाले छोटे व्यवसायी को भी कवर करती है।
श्रेणी वार पात्र लाभार्थी और उनके लाभ
Category 1: Age 18 to 40 years – 4 option
विकल्प 1 6000 रूपये की धनराशि 2000 रूपये की 3 किश्तों में वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी
विकल्प 2 लाभार्थी परिवार द्वारा नामित सदस्य को शामिल होने के 5 साल बाद 36,000 रुपये मिलेंगे
विकल्प 3 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, लाभार्थी को मासिक आधार पर 3,000 रुपये से 15,000 रुपये के बीच पेंशन मिलेगी।
विकल्प 4 परिवार के निर्वाचित सदस्यों को रु। 15,000 से रु। 5 साल बाद 30,000। एक लाभार्थी बीमा कवर का विकल्प चुन सकता है जिसमें राज्य सरकार प्रीमियम का भुगतान करेगी।
Category 2: Age 40 to 60 years – 2 option
विकल्प 1 2,000 की 3 किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रु
विकल्प 2 5 साल बाद 36,000 रु
परिवार समृद्धि योजना के दस्तावेज़ (पात्रता)
आवेदन की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए ।
आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 1 ,80 ,000 रूपये या उससे कम होनी चाहिए ।
आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए ।
आधार कार्ड
पहचान पत्र
निवास प्रमाण पत्र
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटो