हरियाणा में बेटी की शादी के लिए सरकार दे रही सहायता, ऑनलाइन करें आवेदन
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बेटी की शादी|₹51000 की राशि |
इस वर्ग के लोग उठा सकते हैं इस योजना का लाभ
1.अनुसूचित जाति, विमुक्ति जाति एवं टपरिवास जाति का व्यक्ति यदि बीपीएल नहीं है और उनकी वार्षिक आय ₹100000 से कम है. उनके पास ढाई एकड़ से कम जमीन है, तो लड़की की शादी के लिए उन्हें ₹11000 की आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से की जाती है. शादी की इतनी ही रकम की आर्थिक सहायता सामान्य व पिछड़े वर्ग से संबंधित उन वर्ग वालों को मिलती है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं. उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार का कहना है कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको सिर्फ आवेदन करना होगा. ऑनलाइन आवेदन करने के साथ निर्धारित दस्तावेज भी जमा करवाने अनिवार्य है.
2.विधवा महिलाओ को बेटियों की शादी के लिए – इस योजना के तहत विधवा महिलाओ की बेटियों की शादी के लिए 51000 रूपये की धनराशि प्रदान की जाएगी । यह धनराशि किश्तों में दी जाएगी जैसे 46000 रूपये लड़की के विवाह से पहले या उसकी शादी पर इसके बाद शादी का प्रमाण पत्र जमा करने पर शादी के 6 महीने के भीतर 5000 रूपये की धनराशि दी जाएगी ।
इन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता आवेदन करने के लिए
यह सभी दस्तावेज सत्यापित होने चाहिए. बता दें कि इन दस्तावेजों में लड़का या लड़की के जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल की मार्कशीट, लड़की के परिवार का राशन कार्ड, लड़की के माता-पिता अथवा आवेदक की बैंक की पासबुक और आधार कार्ड, रिहायशी प्रमाण पत्र, बीपीएल संख्या यदि लड़की के माता-पिता जीवित नहीं है, तों मृत्यु प्रमाण पत्र भी आवश्यक है. लड़की का आधार कार्ड, लड़की और लड़के का एक एक पासपोर्ट आकार का फोटो, अगर राशन कार्ड बीपीएल नहीं है, आय का प्रमाण पत्र आवश्यक है.