हरियाणा सरकार ने इन 9 जिलों में लगाया लॉकडाउन, लगी ये पाबंदियां

 

हरियाणा सरकार ने इन 9 जिलों में लगाया लॉकडाउन, लगी ये पाबंदियां


नई दिल्‍ली: 

देश में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, जिससे निपटने के लिए केंद्र और राज्‍य सरकार हर प्रयास में लगे हुए हैं। देश के कई राज्‍यों ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन का सहारा लिया है। हरियाणा सरकार ने भी राज्‍य के कई शहरों में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया है।


हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीटर पर वीकेंड लॉकडाउन की जानकारी दी है। उन्‍होंने कहा कि पंचकूला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक, करनाल, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद जिलों में आज रात 10 बजे से 3 मई को सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगाया जाएगा।



हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीटर पर वीकेंड लॉकडाउन की जानकारी दी है। उन्‍होंने कहा कि पंचकूला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक, करनाल, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद जिलों में आज रात 10 बजे से 3 मई को सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगाया जाएगा।

सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है, “निवासियों को लॉकडाउन अवधि के दौरान घर के अंदर रहना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपने घरों से बाहर नहीं निकलेगा, उक्त समय के दौरान आम जनता को अपने घरों को छोड़कर, सड़कों या किसी सार्वजनिक स्थानों पर पैदल या वाहनों से यात्रा करने की अनुमति नहीं है।”

आदेश में कहा गया, ”कोविड-19 महामारी फिर से सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बन गई है, हरियाणा सरकार ने राज्य में इसके प्रसार को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करना आवश्यक माना है।”


कर्फ्यू से छूट प्राप्त लोगों को कानून और व्यवस्था, आपात स्थिति और नगरपालिका सेवा कर्तव्यों और सरकारी मशीनरी के साथ कोविड-19 संबंधित कर्तव्यों के साथ काम सौंपा जाता है।

आवश्यक वस्तुओं के विनिर्माण में लगे लोगों और आवश्यक व गैर-जरूरी सामानों की आवाजाही और परीक्षा के लिए उपस्थित लोगों पर कोई अंकुश नहीं लगाया जाएगा। कोविड-19 की स्थिति शहर में गंभीर है, विशेष रूप से पिछले तीन हफ्तों में कोविड-19 अस्पतालों के बेड, ऑक्सीजन और दवाओं की भारी कमी देखने को मिली है।

आदेश के अनुसार, केवल कानून और व्यवस्था, नगरपालिका सेवाओं, स्वास्थ्य, बिजली, अग्नि के साथ काम करने वाले, सरकारी मशीनरी ने कोविड-19 संबंधित कर्तव्यों, कार्यकारी मजिस्ट्रेट, पुलिसकर्मियों, सैन्य, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ), मान्यता प्राप्त पत्रकारों को काम की अनुमति दी जाती है, हालांकि उनको अपना पहचान पत्र दिखाना होगा।


आदेश में आगे कहा गया है कि अंतर-राज्य और अंतर-राज्य आवश्यक और गैर-आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर कोई अंकुश नहीं होगा। अस्पताल, पशु चिकित्सा अस्पताल और सभी संबंधित चिकित्सा प्रतिष्ठान, जिनमें उनकी विनिर्माण और वितरण इकाइयां शामिल हैं, दोनों सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में जैसे डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फार्मेसियों (जनऔषधि केंद्र सहित) और चिकित्सा उपकरण की दुकानें, प्रयोगशालाएँ, दवा अनुसंधान प्रयोगशालाएँ, क्लीनिक, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस काम करते रहेंगे। सभी चिकित्साकर्मियों, नर्सों, पैरामेडिकल, अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के परिवहन की अनुमति होगी।

वाणिज्यिक और निजी स्थापना श्रेणी के तहत, जो दूरसंचार, इंटरनेट सेवाओं, प्रसारण और केबल सेवाओं के कर्मचारियों, आईटी सेवाओं में लगे हुए। भोजन, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरण सहित आवश्यक सामान पहुंचाना। बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण इकाइयों और सेवाओं, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सेवाओं, निजी सुरक्षा सेवाओं और खेती की गतिविधियों में प्रतिनियुक्त लोगों के साथ-साथ पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस रिटेल और स्टोरेज आउटलेट्स को भी छूट दी गई है।

POPULAR POSTS

टीवी पत्रकार रोहित सरदाना का निधन, मीडिया जगत में शोक की लहर

टीवी पत्रकार रोहित सरदाना का निधन, मीडिया जगत में शोक की लहर

APRIL 30, 2021

अरविंद केजरीवाल के बारे में ये 10 बातें उन्हें 'आम आदमी' से खास बनाती हैं

अरविंद केजरीवाल के बारे में ये 10 बातें उन्हें 'आम आदमी' से खास बनाती हैं

APRIL 26, 2021

HBSE: हरियाणा बोर्ड दसवीं के छात्र इस आधार पर होंगे पास, जाने पास फार्मूला

HBSE: हरियाणा बोर्ड दसवीं के छात्र इस आधार पर होंगे पास, जाने पास फार्मूला


2 تعليقات

أحدث أقدم